Spread the love
सहरसा। अनुमंडल पदाधिकारी सदर शंभु नाथ झा की अध्यक्षता में शुक्रवार को सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों एवं आपूर्ति के कार्यपालक सहायकों के साथ बैठक आयोजन किया गया। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में सभी पात्र राशन कार्डो में अंकित लाभुकों एवं उनके परिवार के सदस्यों का शत-प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य कराया जाना आवश्यक है।
इस कार्य के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा 15 एवं 16 फरवरी तथा 24 एवं 25 फरवरी को आधार सीडिंग कार्य के लिए सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान पर एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया है। इस विशेष शिविर के दिन वितरण कार्य विभाग स्तर से स्थगित रहेगा एवं उक्त तिथि को सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता पात्र राशन कार्ड धारियों एवं सम्बद्ध राशन कार्ड में अंकित उनके परिवार के सदस्यों का अपने ई पाॅश मशीन के माध्यम से आधार सीडिंग का कार्य सुनिश्चित करेंगे।
साथ ही जन वितरण प्रणाली विक्रेता भी व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर अपने क्षेत्र के लाभुकों के घर- घर जाकर उनसे आधार कार्ड की छायाप्रति प्राप्त कर अपने ई पाॅश मशीन में बेनिफिसयरी वेरिफिकेशन मोडूल के माध्यम से सभी पारिवारिक सदस्यों का आधार सीडिंग कार्य करना सुनिश्चित करेंगे। जिन उपभोक्ताओं का आधार कार्ड उनके राशन कार्ड से 31 मार्च तक सम्बद्ध नहीं होगा। उनके राशन कार्ड को विभाग स्तर से ही इंएक्टिव कर दिया जाएगा। जो लाभुक वर्तमान में अपने घर से बाहर दूसरे शहर में रहते हैं, तो वे वहीं से ई पाॅश मशीन के माध्यम से यहांं के राशन कार्ड में अपना आधार सीडिंग करा सकते है एवं उसका साक्ष्य व्हाट्सएप एवं अन्य माध्यम से अपने घर में भेज सकते हैं।जिसकी प्रमाणित प्रति संबंधित लाभुकों के परिवार के सदस्य से प्राप्त कर डीलर अपने-अपने प्रखंड कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी ने निदेशित किया कि आधार सीडिंग कार्य कराना अत्यंत ही आवश्यक है। इसमें किसी भी स्तर से बरती गई लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। आधार सीडिंग कार्य में सतर्कता भी काफी आवश्यक है। जिनका राशन कार्ड में नाम है, उनका ही आधार सीडिंग किया जाना है।
जांंच के क्रम में यह पाया जाता है कि राशन कार्ड में नाम किसी और का एवं आधार नम्बर किसी और का है तो संबंधित दोषी के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सभी आपूर्ति पदाधिकारियों को ससमय ई-चलान की राशि जमा करने, निर्धारित मात्रा एवं दर पर पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने, खद्यान्न का सुरक्षित भंडारण करने तथा दुकान पर सूचनापट्ट का नियमित संधारण करने के लिए सभी संबंधित विक्रेताओं को सूचित करने का निर्देश दिया।