जिले में पूजा स्थल, होटल तथा शॉपिंग मॉल को शर्तों के साथ खोलने की मिली अनुमति

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कटिहार। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को लेकर बीते 24 मार्च से लागू लॉकडाउन, अब चरणबद्ध अनलॉक होगी। अब केवल निषिद्ध क्षेत्र (कन्टेनमेंट जोन) में ही राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया गया है। जिले में अनलॉक-1 के प्रथम चरण में 08 जून से धार्मिक स्थल व सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य […]

कटिहार। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को लेकर बीते 24 मार्च से लागू लॉकडाउन, अब चरणबद्ध अनलॉक होगी। अब केवल निषिद्ध क्षेत्र (कन्टेनमेंट जोन) में ही राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाया गया है। जिले में अनलॉक-1 के प्रथम चरण में 08 जून से धार्मिक स्थल व सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएँ तथा शॉपिंग मॉल कुछ शर्तों के साथ खोले जाएंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम 6 फीट (दो गज) की दूरी बनाए अनिवार्य होगा। दुकाने ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगी और एक समय में पांच से अधिक व्यक्तियों को दुकान में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक व कार्य स्थलो तथा परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यह जानकारी देते हुए जिला पदाधिकारी कँवल तनुज ने सोमवार को बताया कि जिले में बड़ी सार्वजनिक सभाएँ करने पर पहले की तरह प्रतिबंध रहेगा। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं होगी। अंतिम संस्कार संबंधित समारोहों में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटका, तंबाकू आदि का सेवन वर्जित है। डीएम ने बताया कि कटिहार सदर मनिहारी एवं बारसोईअनुमंडल पदाधिकारी व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेश है कि उक्त निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम- 2005 की धारा-451 से 60 एवं आईपीसी की धारा- 188 तहत संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। जिला पदाधिकारी ने बताया कि अनलॉक के दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि खोलने के संबंध में गृह मंत्रालय से प्राप्त निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने बताया कि तीसरे चरण में कोरोना संक्रमण की स्थिति के आकलन के आधार पर सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर आदि खोलने को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार अनुमति दी जाएगी। 

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