नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी सीरियल एवं फिल्म निर्माता एकता कपूर को अंतरिम राहत दी है। वेब सीरीज़ ‘XXX uncensored’ के लिए मध्यप्रदेश के इंदौर में दर्ज एफआईआर में फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने एकता कपूर की एफआईआर निरस्त करने की मांग पर इस मामले के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।
एकता कपूर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 298, 34 और इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67 एवं 667ए और स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया एक्ट की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इंदौर निवासी वाल्मीक सकरागये ने एकता कपूर की निर्देशित वेब सीरीज़ ‘XXX uncensored’ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर में कहा गया था कि इस वेब सीरीज से उसके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। एफआईआर में वेब सीरीज के उस दृश्य का जिक्र किया गया है जिसमें भारतीय सेना की खराब छवि पेश की गई है।
एकता कपूर ने इस एफआईआर को निरस्त करने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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