इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के मामले पर इमरान खान की सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। नवाज शरीफ पिछले साल नवम्बर में यूनाइटेड किंगडम इलाज के लिए गए थे। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने कोर्ट को बिना सूचित किए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को विदेश जाने दिया। अब उनको […]
इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के मामले पर इमरान खान की सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। नवाज शरीफ पिछले साल नवम्बर में यूनाइटेड किंगडम इलाज के लिए गए थे। हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने कोर्ट को बिना सूचित किए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को विदेश जाने दिया। अब उनको लाने की जिम्मेदारी भी इमरान सरकार की बनती है।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (महान्यायवादी) तारिक़ महमूद खोखर ने न्यायाधीश आमिर फारुख और न्यायाधीश मोहसिन अख्तर खयानी की बेंच को बताया कि न्यायालय के द्वारा जारी किए गए गैर जमानती वारंट को विदेश मंत्रालय ने यूनाइटेड किंगडम में पाकिस्तान के उच्चायोग की मदद से 17 सितम्बर को तामील करा दिया। न्यायाधीश ने कहा है कि हम शरीफ को वापस देश में लाने से संबंधित कोई आदेश नहीं देंगे। पाकिस्तान की सरकार ने उन्हें जाने दिया, अब यह उसी पर है कि उनको वापस लाने के इंतजाम किए जाएं।
उल्लेखनीय है कि शरीफ ने हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर अपनी बात रखी थी। उन्होंने इसी महीने हाई कोर्ट से कहा था कि उनका देश में आना और आत्मसमर्पण करना संभव नहीं है।
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