भारत में रह रहे भारतीय अमेरिकी नागरिकों के समक्ष अमेरिकी आम चुनाव में भाग लेने पर असमंजस

भारत में रह रहे भारतीय अमेरिकी नागरिकों के समक्ष अमेरिकी आम चुनाव में भाग लेने पर असमंजस

Reported By BORDER NEWS MIRROR
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लॉस एंजेल्स। अमेरिका से बाहर रहने वाले भारतीय अमेरिकी नागरिक 3 नवम्बर को होने वाले राष्ट्रपति एवं कांग्रेस तथा अन्यान्य संस्थाओं के लिए होने वाले आम चुनाव में मतदान कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें 18 सितम्बर को मतदान तक मत पत्रों के लिए अनुरोध करना होगा।  अमेरिका के यूनिफ़ाइड और ओवरसीज़ सिटिजंस एब्सेंटी वोटिंग एक्ट […]

लॉस एंजेल्स। अमेरिका से बाहर रहने वाले भारतीय अमेरिकी नागरिक 3 नवम्बर को होने वाले राष्ट्रपति एवं कांग्रेस तथा अन्यान्य संस्थाओं के लिए होने वाले आम चुनाव में मतदान कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें 18 सितम्बर को मतदान तक मत पत्रों के लिए अनुरोध करना होगा। 

अमेरिका के यूनिफ़ाइड और ओवरसीज़ सिटिजंस एब्सेंटी वोटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत  विदेश में रहने वाले अमेरिकी नागरिक और सैन्य कर्मी, जो भी मतदान के इच्छुक हैं, फेडरल पोस्ट कार्ड एप्लीकेशन के माध्यम से हर साल अपने मतपत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए अनुरोध करना होगा। इसके लिए एक मतपत्र के लिए अनुरोध हर साल नवीनीकृत करना अनिवार्य है। इन मतपत्रों को ई मेल से नहीं, डाक के ज़रिए ही मेल किया जा सकता है। अमेरिकी नागरिक संघीय चुनाव में मतदान कर सकते हैं, भले ही वे विदेश में रहे हों। 

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार अमेरिकी नागरिक जो कभी अमेरिका में नहीं रहे हैं, वे संघीय चुनावों में मतदान करने के लिए पात्र हैं। राज्य और स्थानीय चुनावों में मतदान करने की पात्रता को अंतिम निवास की स्थिति में घर बनाए रखने की आवश्यकता होती है। दक्षिण एशियाई अमेरिकी संगठन ने अपने सदस्यों को ई-मेल कर अपने मताधिकारों के इस्तेमाल के लिए आग्रह किया है। क़रीब 7 लाख अमेरिकी नागरिक भारत में रह रहे हैं। 

इन चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दूसरी पारी के लिए मैदान में हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जोई बाइडन मैदान में हैं। नियमानुसार प्रत्येक राज्य में ‘अनुपस्थित मतदान’ के लिए आवेदन करने की समय सीमा अलग-अलग होती है। इसके लिए  राज्य विभागों के सुझाव के अनुसार चुनाव से कम से कम 45 दिन पहले एफपीसीए के लिए आवेदन किया जाना अनिवार्य है। विदेश विभाग के अनुसार प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की शुरुआत में ‘अनुपस्थित मतदान’ के लिए नवीकरण का अनुरोध स्थानीय चुनाव कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। 

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