मोतिहारी: गोलु हत्या कांड मे तीसरे अभियुक्त सन्नी को आजीवन कारावास की सजा

मोतिहारी: गोलु हत्या कांड मे तीसरे अभियुक्त सन्नी को आजीवन कारावास की सजा

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सागर सूरज मोतिहारी। मोतिहारी के एक न्यायालय ने हत्या के एक मामले में एक अप्राथमिक अभियुक्त सन्नी कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रकाश मिश्रा ने मामले मे सन्नी कुमार उर्फ सन्नी यादव को हत्या के लिए दोषी पाते हुये उसको सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, […]

सागर सूरज

मोतिहारी। मोतिहारी के एक न्यायालय ने हत्या के एक मामले में एक अप्राथमिक अभियुक्त सन्नी कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रकाश मिश्रा ने मामले मे सन्नी कुमार उर्फ सन्नी यादव को हत्या के लिए दोषी पाते हुये उसको सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 15000 रुपया का आर्थिक दंड भी निर्धारित किया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि दंड नहीं देने की सूरत मे तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

अतिरिक्त लोक अभियोजक मोइनूल हक ने अभियोजन की तरफ से लगभग आधे दर्जन साक्षियों का साक्ष्य दिया एवं मामले मे चिकित्सक सहित अनुसंधानकर्ता मनोज कुमार की भी गवाही हुयी, जिसमे घटना मे परिस्थिति जन्य साक्ष्यों एवं साक्षियों के गवाही से घटना को प्रमाणित किया गया।

हक ने कहा कि मोतिहारी के मठिया जीरात निवासी कृष्णा सिंह के एकलौते पुत्र संजय सिंह उर्फ गोलु की हत्या रूपये पैसे को लेकर कर दी गयी। संजय की लाश लखौरा रोड मे सिहूलिया एवं हरकाइना गाँव के बीच मे पुलिस ने बरामद किया। मामले मे मुफ्फसिल पुलिस ने मृतक के पिता कृष्णा सिंह के ब्यान पर कांड संख्या 186/15 दर्ज किया। मुकदमे मे संतोष कुमार एवं भारत राय को नामजद किया गया, जिन्हें पूर्व मे ही दोषी पाते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। सन्नी कुमार अप्राथमिक अभियुक्त थे, जिनका नाम अनुसंधान के क्रम मे आया था।

पुलिस ने सभी अभियुक्तों के बिरुद्ध धारा 302/34, 120बी, 211/34 भादवी मे आरोप पत्र गठित किया एवं न्यायालय ने पुलिस द्वारा उपलब्ध करवाये गये साक्क्षो के आधार पर मामले मे डिफेंस के वकील बिनोद कुमार का पक्ष भी गंभीरता पूर्वक सुना ।

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