लॉकडाउन में रद्द फ्लाइट टिकट के पैसे लौटाने मामले पर केंद्र से मांगा हलफनामा

लॉकडाउन में रद्द फ्लाइट टिकट के पैसे लौटाने मामले पर केंद्र से मांगा हलफनामा

Reported By BORDER NEWS MIRROR
Updated By BORDER NEWS MIRROR
On
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई फ्लाइट के टिकट के पैसे लौटाने के मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को कल यानि 24 सितंबर तक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह बताने को कहा है कि यात्रियों को सीधे भुगतान किस […]
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई फ्लाइट के टिकट के पैसे लौटाने के मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को कल यानि 24 सितंबर तक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह बताने को कहा है कि यात्रियों को सीधे भुगतान किस तरह से किया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।
दरअसल एयरलाइन्स कंपनियां लॉकडाउन के पहले चरण यानि 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के बुक कराए गए टिकट का तो रिफंड दे रही है लेकिन उससे पहले बुक कराए टिकट के पैसे ग्राहकों को नहीं लौटा रही हैं। कंपनियों ने इसके एवज में उन्हें बिना अतिरिक्त शुल्क के नई तारीखों पर बुकिंग की सुविधा देने का फैसला किया है। 

Related Posts

Post Comment

Comments

राशिफल

Live Cricket

Recent News

Epaper

मौसम

NEW DELHI WEATHER