सुप्रीम कोर्ट ने महामारी कानून को निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने महामारी कानून को निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज की

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महामारी कानून को निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केंद्रीय कानून के मामले में हाई कोर्ट आदेश जारी करने में सक्षम है। याचिका हर्षल मिराशी ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस […]

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महामारी कानून को निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि केंद्रीय कानून के मामले में हाई कोर्ट आदेश जारी करने में सक्षम है।

याचिका हर्षल मिराशी ने दायर की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपने ये किस तरह की याचिका दायर की है। क्या आप बांबे हाई कोर्ट को नहीं जानते हैं? याचिकाकर्ता ने कहा कि मैं महामारी कानून को निरस्त करने की मांग कर रहा हूं, जिसके लिए 15 मार्च को सर्कुलर जारी किया गया। यह एक केंद्रीय कानून है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्रीय कानूनों को लेकर हाई कोर्ट को भी अधिकार है। आपको सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि हाई कोर्ट को लेकर आदेश जारी कर दीजिए। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस पर हम क्यों आदेश जारी करें। हर हाई कोर्ट को संविधान की धारा 245 और 246 या खंड तीन में केंद्रीय कानूनों पर भी पर्याप्त अधिकार है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि हमने अपनी सीमित रिसर्च में पाया है कि केंद्रीय कानूनों पर हाई कोर्ट को अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में जाइए या दिल्ली हाई कोर्ट की लाइब्रेरी में जाइए या डीडी बसु की संविधान की किताब पढ़िए। तब आपको पता चलेगा कि हाई कोर्ट को भी इस पर अधिकार है।

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