हाई कोर्ट का फैसला: NIOS से डीएलएड करने वाले होंगे बहाली में शामिल
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पटना। हाई कोर्ट ने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 दिनों के अंदर इन अभ्यर्थियों का आवेदन […]
पटना। हाई कोर्ट ने नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 दिनों के अंदर इन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र स्वीकारने का निर्देश दिया है। जस्टिस प्रभात कुमार झा ने इस मामले पर पहले ही सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। 18 माह के डिप्लोमा इन एलिमेंटरी एजुकेशन डिग्रीधारी शिक्षकों को राज्य सरकार ने पंचायत शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। हाईकोर्ट ने आज इनके पक्ष में निर्णय दिया है। इससे लाभ 2.5 लाख उम्मीदवारों को बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा।
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