हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर उपेंद्र राय को नोटिस

हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर उपेंद्र राय को नोटिस

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपित पत्रकार उपेंद्र राय को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उपेंद्र राय को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद नोटिस जारी […]
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपित पत्रकार उपेंद्र राय को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उपेंद्र राय को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 जुलाई, 2019 को पत्रकार उपेंद्र राय को जमानत दे दी थी। उपेन्द्र राय एक साल से भी ज्यादा समय से जेल में रहे। 23 जनवरी, 2019 को पटियाला हाउस कोर्ट ने उपेंद्र राय को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 27 अक्टूबर, 2018 को पटियाला हाउस कोर्ट ने उपेंद्र राय के खिलाफ ईडी द्वारा दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। 26 अक्टूबर, 2018 को ईडी ने पूरक आरोप पत्र दायर किया था। ईडी ने पूरक आरोप पत्र में उपेंद्र राय के खिलाफ 23 करोड़ रुपये की मनी लाउंड्रिंग का आरोप लगाया है। पहले के दायर आरोप पत्र में ईडी ने उपेन्द्र राय पर करीब 29 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था, जो उन्होंने बतौर पत्रकार ब्लैकमेलिंग और उगाही के जरिये हासिल की।
ईडी ने कोर्ट को बताया था कि उपेंद्र राय लोगों से वसूली करता था। वह लोगों से कहता था कि पत्रकार होने के नाते हमारे पास आपके खिलाफ सूचना है। ईडी ने उपेंद्र राय पर करोड़ों रुपये वसूलने का आरोप लगाया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि उपेंद्र राय अक्सर अपनी काली कमाई को ठिकाने लगाने के लिए विदेश जाता रहा है। उपेंद्र राय के ठिकानों पर 2  मई, 2018 की रात में सीबीआई ने छापा मारा था और पूछताछ की थी। सीबीआई ने उपेन्द्र राय को 3 मई को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ फर्जी दस्तावेज के जरिये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्युरिटी से एयरपोर्ट में प्रवेश करने का पास हासिल करने का आरोप है। इसके अलावा फर्जी तरीके से पैसों के लेन-देन करने का भी आरोप है।
उपेन्द्र राय पर 5 मई, 2018 को दूसरी एफआईआर दर्ज की गई। दूसरी एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उसने व्हाइट लायन डेवलपर्स रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड से 15 करोड़ रुपये से ज्यादा वसूले थे। उपेन्द्र राय पर आरोप है कि उसने व्हाइट लायन से इनकम टैक्स का छापा और मीडिया में खबर रुकवाने के लिए रकम ली।
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