मोतिहारी । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राहुल कुमार ने दुष्कर्म एक मामले में नामजद अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास के साथ पचास हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वही अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। न्यायालय ने पीडिता को बालिका संरक्षण अधिनियम 2012 के धारा-33 उपधारा-8 के अन्तर्गत पीड़िता को सात लाख रूपये मुआवजा देने का आदेश पीड़ित प्रतिकार समिति को दिया। जिसका अनुपालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुनिश्चित करायेगे।
मामला कल्याणपुर थाना की है। जहां देवापुर परसा ग्राम निवासी श्रीचंद्र प्रसाद के पुत्र दीपक कुमार पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस संदर्भ मे पीडिता ने कल्याण्पुर थाना कांड़ संख्या- 386/2014 दर्ज कराते हुए दीपक को नामजद की थी। जिसमें कहा गया था कि नामजद अभियुक्त दीपक ने उसे शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर हमेशा शारीरिक संबंध बनाता रहा।
इसी बीच वह गर्भवती हो गई। जब वह शादी करने की दबाव दी तो अभियुक्त शादी करने से इंकार कर गया। पोक्सो वाद संख्या-32/2020 के विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक कुमार शिवशंकर ने तीन गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने विचारोपरांत धारा-376 भादवि व 6 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए दीपक कुमार को उक्त सजा सुनाई है।
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