पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या की जांच करेगी एसआईटी
-स्पीडी ट्रायल से दोषियों को होगी सजा -तीन महीने में पूरी होगी हत्या की जांच
पटना। पंचायत चुनाव के दौरान राज्यभर में नवनिर्वाचित मुखिया और अन्य पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या मामले की जांच तीन महीने के अंदर पूरी होगी। इसके लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने को कहा गया है। जांच पूरी करने के बाद स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। इस बाबत पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई करने को कहा है।
एडीजी (विधि-व्यवस्था) विनय कुमार ने इस बाबत 13 बिंदुओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निर्देश के अनुसार मुखिया व पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी को बनी एसआईटी का नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी करेंगे। वहीं, इससे जुड़े कांड का पर्यवेक्षण खुद जिले के एसएसपी या एसपी करेंगे। ऐसी किसी भी घटना की पर्यवेक्षण टिप्पणी एक सप्ताह में निर्गत करनी होगी और इसके प्राप्त होने के तीन दिनों के अंदर एसएसपी या एसपी विशेष प्रतिवेदन-2 जारी करेंगे।
पुलिस मुख्यालय के निर्देश में कहा गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों पर जानलेवा हमले की सूचना पर वहां छोटे स्तर के पुलिस पदाधिकारी नहीं जाएंगे। ऐसी सूचना पर स्वयं एसएसपी या एसपी को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने का फरमान जारी किया गया है। इसके अलावा एफएसएल की टीम को घटनास्थल पर बुलाने का निर्देश भी दिया गया है ताकि घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जमा किया जा सके। घटना के एक सप्ताह के अंदर सभी प्रदर्शों को जांच के लिए एफएसएल लैब भेजना होगा।
जारी निर्देश में कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर अभी ग्रामीण इलाकों में तनाव ज्यादा है। नवनिर्वाचित मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद और इन पदों पर हारे हुए व्यक्तियों के बीच हिंसक वारदात रोकने के लिए पहले ही एहतियातन कदम उठाने होंगे। इसके लिए संबंधित इलाके के कुख्यातों पर सीसीए की धारा-3 और 12 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
Comments