लाइसेंस की आड़ में कारतूस का काला कारोबार, हरसिद्धि से एक गिरफ्तार

लाइसेंस की आड़ में कारतूस का काला कारोबार, हरसिद्धि से एक गिरफ्तार

हत्या व आर्म्स एक्ट के आरोपी के घर छापा, रायफल के कारतूस बरामद

Reported By RAKESH KUMAR
Updated By RAKESH KUMAR
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मोतिहारी प्रशासन सख्त, जिलेभर के शस्त्र लाइसेंसधारियों की होगी जांच
मोतिहारी/हरसिद्धि। हरसिद्धि थाना पुलिस एवं प्रखंड प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में शस्त्र अनुज्ञप्ति की आड़ में कारतूस की अवैध खरीद-बिक्री करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुरारपुर पंचायत के औरैया गांव निवासी मोहम्मद कलाम के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके घर से रायफल के कारतूस भी बरामद किए हैं।

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जानकारी के अनुसार हरसिद्धि थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी शस्त्र लाइसेंस का दुरुपयोग करते हुए कारतूस की खरीद-बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर हरसिद्धि पुलिस एवं प्रखंड प्रशासन ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान आरोपी के घर से रायफल के कारतूस बरामद किए गए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
हरसिद्धि थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि आरोपी को वर्ष 2002 में शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त हुआ था। जांच में यह बात सामने आई है कि वह लाइसेंस की आड़ में शस्त्र नियमों का उल्लंघन कर कारतूस का अवैध कारोबार कर रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी पूर्व में हत्या, हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में जेल भी जा चुका है।
उक्त कार्रवाई में हरसिद्धि बीडीओ गुलशन कुमार व थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल भी शामिल रहे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के सत्यापन का आदेश जारी किया है। प्रशासन द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी लाइसेंसधारियों के आपराधिक इतिहास की जांच थाना रिकॉर्ड, सीसीटीएनएस डाटाबेस एवं न्यायालय अभिलेखों के आधार पर की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी थाना क्षेत्र में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज तो नहीं है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लाइसेंसधारियों के खिलाफ आपराधिक इतिहास या शस्त्र नियमों के उल्लंघन के प्रमाण मिलेंगे, उनके शस्त्र लाइसेंस तत्काल निलंबित एवं रद्द किए जाएंगे। साथ ही बिना पूर्ण एवं सत्यापित पुलिस रिपोर्ट के किसी भी नए शस्त्र लाइसेंस के आवेदन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को 30 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस कार्रवाई के बाद जिले में अवैध हथियार एवं कारतूस कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है।
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