पेटीशनर के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने बताया कि उनके मुवक्किल को “प्लांटेड चरस” मामले में फंसाया गया है, जो ट्रायल के दौरान स्पष्ट होगा
सागर सूरज
मोतिहारी। पटना हाईकोर्ट ने रक्सौल थाना कांड संख्या 332/2024 से जुड़े एनडीपीएस मामले में आरोपी अंकेश कुमार को जमानत दे दी है। यह आदेश माननीय न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एकल पीठ द्वारा 5 फरवरी 2026 को पारित किया गया।
मामले में आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 20(b)(ii)(C), 25 एवं 29 के तहत आरोप लगाए गए थे। एफआईआर के अनुसार, सह-आरोपियों के साथ मिलकर 10.90 किलोग्राम चरस रखने का आरोप है। आरोपी 15 सितंबर 2024 से न्यायिक हिरासत में था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि कथित बरामदगी आरोपी के प्रत्यक्ष कब्जे से नहीं हुई थी, बल्कि सड़क जैसे खुले स्थान से की गई थी। आरोपी को संदेह के आधार पर मामले में फंसाया गया है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
Read More हरसिद्धि थाने पर पीड़िता के आरोप निराधार, प्राथमिकी दर्ज, एक गिरफ्तार: थानाध्यक्ष ऋषभ कुमारबचाव पक्ष ने यह भी बताया कि सह-आरोपी शैलेन्द्र कुमार को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए न्यायिक समानता के आधार पर आरोपी भी जमानत का हकदार है। पेटीशनर के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने बताया कि उनके मुवक्किल को “प्लांटेड चरस” मामले में फंसाया गया है, जो ट्रायल के दौरान स्पष्ट होगा।
कोर्ट को बताया गया कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 10 हजार रुपये के जमानत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों पर जमानत देने का आदेश दिया। साथ ही निर्देश दिया कि आरोपी ट्रायल में सहयोग करेगा, अन्यथा जमानत रद्द की जा सकती है।

Related Posts
Post Comment
राशिफल
Live Cricket
Recent News
05 Feb 2026 23:35:18
पेटीशनर के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने बताया कि उनके मुवक्किल को “प्लांटेड चरस” मामले में फंसाया गया है, जो...
Epaper
YouTube Channel
<% items = items.slice(0, 5); %>
<% let n=0; items.forEach((r)=>{ if(n == 0) { n++; return; } %> <% n++; %> <% }); %>
<%- className == "" ? "" : '
' %> <% items.forEach(function(r) { %> <% }); %> <%- className == "" ? "" : "
" %> मौसम



Comments