
बेगूसराय। चेक बाउंस करने के मामले में बेगूसराय न्यायालय में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सहित आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।
परिवादी नीरज कुमार निराला में बेगूसराय व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रूम्पा कुमारी के अदालत में न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली, कंपनी के चेयरमैन महेंद्र सिंह धोनी, सीईओ राजेश आर्या, निदेशक (अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन) महेंद्र सिंह, मार्केटिंग हेड अर्पित दुबे, ए.डी. इमरान बिन जफर, मार्केटिंग मैनेजर वंदना आनंद एवं मार्केटिंग स्टेट हेड बिहार अजय कुमार के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 406, 120 (बी) एवं एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया है।
न्यायालय ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई के बाद इस मामले को विचारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार मिश्रा के न्यायालय में भेज दिया, जहां मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी। परिवादी डीएस इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर नीरज कुमार निराला ने सभी पर आरोप लगाया है कि 2021 में उसने न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड का सीएनएफ लिया। सीएनएफ लेने के लिए 36 लाख 86 हजार रूपया कंपनी को दिया तथा कंपनी ने परिवादी को फर्टिलाइजर भेज दिया। लेकिन कंपनी के असहयोग के कारण फर्टिलाइजर बेचने में परेशानी होने लगी।

इसी को लेकर परिवादी एवं कंपनी के बीच विवाद होने पर कंपनी ने 30 लाख का चेक देते हुए सभी फर्टिलाइजर वापस ले लिया। लेकिन, कंपनी का दिया गया चेक बैंक एकाउंट में पैसा नहीं रहने के कारण बाउंस कर गया। चेक बाउंस करने के बाद उसने संबंधित अधिकारियों को लीगल नोटिस भेजा, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर न्यायालय में सभी आरोपित और कंपनी के विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया है। परिवाद पत्र के साथ कंपनी का चेक, लीगल नोटिस और महेंद्र सिंह धोनी द्वारा किए जा रहे विज्ञापन का सबूत भी जमा कराया गया है।
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