
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे गुट को मान्यता देने का मसला उठाया। सिंघवी ने कहा कि पार्टी अभी भी उद्धव गुट की है, इसलिए इसी गुट को मान्यता दी जानी चाहिए।
स्पीकर को सदन में शिंदे गुट को मान्यता देने का अधिकार नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि 11 जुलाई को इस पहलू पर भी सुनवाई होगी।
महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद विधानसभा स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट के व्हिप को मान्यता दे दी है। इस पर उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि पार्टी अभी भी उन्हीं की है, इसलिए शिंदे गुट के व्हिप को मान्यता नहीं दी जा सकती है।
शिवसेना की याचिका पर एक जुलाई को कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करते हुए कहा था कि शिंदे कैंप का किसी के साथ विलय नहीं हुआ है।
अब फ्लोर में दोनों पक्ष व्हिप जारी करेंगे, जो अवैध होगा। तब कोर्ट ने कहा था कि हमारी स्थिति पर नजर है। हमने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। वहां प्रक्रिया चलने दीजिए। 11 जुलाई को सुनवाई होगी।
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