

राशनकार्ड में आधार सीडिंग करने को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग सख्त है। इसको लेकर राशनकार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्यों का आधार जोड़ना अनिवार्य कर दी गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लाभुकों को हर हाल में निर्धारित समय तक अपना सीडिंग कराना होगा। ऐसा नहीं कराने की स्थिति में संबंधित लाभुक का नाम हटाते हुए उन्हें खाद्यान के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा।
जानकारी देते हुए प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि राशनकार्ड में अनिवार्य रूप से आधार सीडिंग के लिए 30 जून तक का समय निर्धारित किया गया है। ऐसे लाभुक जिन्होंने अभी तक अपना आधार नहीं जुड़वाया है वे अपनी सुविधानुसार किसी भी जनवितरण प्रणाली दुकान पर जाकर अपना आधार सीडिंग करा सकते हैं।
यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय तक राशनकार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्यों का आधार नहीं जुड़वाने की स्थिति में उनका नाम संबंधित राशनकार्ड से हटा दिया जाएगा। साथ हीं ऐसे सदस्यों के विरुद्ध खाद्यान का लाभ राशनकार्डधारी को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सभी जनवितरण प्रणाली दुकानदारों को इस कार्य को तेजी से करने का निदेश दिया है।
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