
मुंबई। यस बैंक घोटाले के आरोपित कपिल बाधवान व धीरज बाधवान को गुरुवार को बांबे हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया है। बांबे हाईकोर्ट की न्यायाधीश भारती डोंगरे ने इन दोनों को ईडी की ओर से तय समय 60 दिनों के अंदर पूरक आरोप पत्र दाखिल न करने पर इन दोनों को एक लाख रुपये नकद […]
मुंबई। यस बैंक घोटाले के आरोपित कपिल बाधवान व धीरज बाधवान को गुरुवार को बांबे हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया है। बांबे हाईकोर्ट की न्यायाधीश भारती डोंगरे ने इन दोनों को ईडी की ओर से तय समय 60 दिनों के अंदर पूरक आरोप पत्र दाखिल न करने पर इन दोनों को एक लाख रुपये नकद और पासपोर्ट जमा करने की शर्त पर जमानत दी गई है।
यस बैंक घोटाले के आरोपित दोनों भाई दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएलएल) के प्रमोटर हैं। यस बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉड्रिंग के तहत जांच की थी। यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर ने कपिल बाधवान व धीरज बाधवान को अनियमित तरीके से लोन दिया था तथा इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को लाभ पहुंचाया था। इसी वजह से ईडी ने बाधवान बंधुओं सहित राणा कपूर व उनके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था। साथ ही ईडी ने राणा कपूर व बाधवान बंधुओं की 2400 करोड़ की संपत्ति भी जब्त किया है।
ईडी को इस मामले में 12 जुलाई तक पूरक आरोप पत्र कोर्ट में पेश करना था लेकिन ईडी ने 13 जुलाई को पूरक आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। इसी तकनीकी आधार पर आज कपिल व धीरज बाधवान को जमानत मिल गई है। लेकिन इन दोनों को भले ही जमानत मिल गई है लेकिन दोनों को फिलहाल तालोजा जेल में ही रहना होगा। इसका कारण एक अन्य मामले में कपिल व धीरज बाधवान सीबीआई की कस्टडी में हैं।
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