
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने 1 सितंबर से पांच बेंच की ओर से खुली सुनवाई के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट की नोटिस के मुताबिक दो डिवीजन बेंच और तीन सिंगल बेंच 1 से 14 सितंबर के बीच खुली कोर्ट में सुनवाई करेगी। एहतियाती कदमों में एक कोर्ट रुम में लिस्टेड मामलों की सुनवाई […]
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने 1 सितंबर से पांच बेंच की ओर से खुली सुनवाई के लिए कई एहतियाती कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट की नोटिस के मुताबिक दो डिवीजन बेंच और तीन सिंगल बेंच 1 से 14 सितंबर के बीच खुली कोर्ट में सुनवाई करेगी।
एहतियाती कदमों में एक कोर्ट रुम में लिस्टेड मामलों की सुनवाई के दौरान केवल एक वकील एक पक्षकार की तरफ से पेश होंगे। अगर संबंधित वकील ने कोई सीनियर वकील को रखा है तो वो भी जा सकते हैं। कोर्ट में क्लर्क का प्रवेश नहीं होगा और रजिस्टर्ड क्लर्क भारी केस फाइलों को तय स्थान पर पहुंचाने का काम करेंगे।
कोर्ट ब्लॉक में जूनियर वकील, इंटर्न और लॉ के छात्रों को जाने की मनाही होगी। इसके अलावा जिन लोगों को फ्लू, बुखार, खांसी इत्यादि बीमारियां होंगी उन्हें कोर्ट ब्लॉक में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कोर्ट ब्लॉक में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को हमेशा मास्क पहनकर रहना होगा। कोर्ट ब्लॉक में प्रवेश करते समय हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। कोर्ट ब्लॉक में प्रवेश करने और छोड़ते समय हाथों को सैनिटाइज करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
कोर्ट रुम के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा और बैठने की सीमित सीटें होंगी। कोर्ट रुम में केवल उन्हीं वकीलों और पक्षकारों को प्रवेश करने की अनुमति होगी जिनके केस को पुकारा जाएगा। बाकी वकीलों और पक्षकारों को कोर्ट रुम के बाहर अपनी बारी का इंतजार करना होगा। अपनी बारी का इंतजार कर रहे वकीलों और पक्षकारों को डिस्प्ले बोर्ड से जानकारी मिलेगी। कोर्ट की कैंटीन में चाय, कॉफी मिलेगी लेकिन कैंटीन में चाय-नाश्ता करने की अनुमति नहीं होगी। हाईकोर्ट की लाइब्रेरी, बार एसोसिएशन के हॉल, कॉमन रुम बंद रहेंगे।
कोर्ट में वाहनों का प्रवेश गेट नंबर 7 से निकास गेट नंबर 5 से होगा। वकीलों, पक्षकारों और क्लर्क को फाईलिंग काउंटर पर पूछताछ करने की अनुमति होगी। कोरोना से निपटने के लिए कोर्ट के कार्यदिवस के दौरान एक एंबुलेंस रहेगा। कोरोना के आपातकालीन इलाज के लिए एक डिस्पेंसरी भी होगा जहां कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को तत्काल इलाज के लिए शिफ्ट किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति में कोरोना पाया जाता है तो उसे आइसोलेशन रुम में ले जाया जाएगा। इसके लिए हाईकोर्ट स्थित डिस्पेंसरी को अतिरिक्त इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है।
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