
नई दिल्ली। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी ने अंतरिम जमानत नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बांबे हाई कोर्ट ने अर्नब को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने को कहा था। अर्नब ने अलीबाग के सेशन कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है।
अर्नब गोस्वामी को 04 नवम्बर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। अलीबाग के ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जमानत के लिए अर्नब ने बांबे हाई कोर्ट का रुख किया। बांबे हाई कोर्ट ने 9 नवम्बर को अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए अर्नब को ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह अर्नब की याचिका का निपटारा चार दिन के अंदर करे।
उल्लेखनीय है कि अर्नब को इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की 2018 में खुदकुशी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। अन्वय ने सुसाइड नोट में लिखा था कि अर्नब और दूसरे आरोपितों ने उनका बकाया नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें खुदकुशी के लिए मजबूर होना पड़ा। अर्नब के अलावा दो अन्य आरोपितों फिरोज शेख और नीतेश सारदा को भी गिरफ्तार किया गया था।
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