
कोर्ट के अवमानना को लेकर एसपी उपेंद्र शर्मा को न्यायालय में सदेह उपस्थित होने का आदेश
सागर सूरज
मोतिहारी: पूर्वी चंपारण के आरक्षी अधीक्षक उपेंद्र शर्मा को मोतिहारी के एक न्यायालय द्वारा न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने के एक मामले को लेकर आदेश जारी किया गया है कि आरक्षी अधीक्षक खुद कोर्ट मे सदेह हाजिर होकर कारण बताए की क्यों न उनके बिरुद्ध कोर्ट के अवमानना को लेकर उच्च न्यायालय को लिखा जाए।
मामला अष्टम ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल उपाध्याय के कोर्ट से जुड़ा हुआ है जहां हरसिद्धि थाने के 2010 के एक हत्या के प्रयास के मामले मे अब तब अभियोजन के साक्षियों का कोई साक्ष्य कोर्ट मे प्रस्तुत नहीं किया गया, जबकि 6 सितम्बर 2012 को ही मामले मे आरोप पत्र गठित कर दिया गया है।
मामले से जुड़े अतिरिक्त लोक अभियोजक कुमार शिवशंकर ने बताया कि साक्षियों को कोर्ट मे प्रस्तुत करने को लेकर मोतिहारी एसपी एवं हरसिद्धि थाना प्रभारी के माध्यम के कई जमानती एवं गैर जमानती वारंट निर्गत किया गया। वारंट के तमिला हेतु मोतिहारी एसपी, उप-महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक पटना को भी कोर्ट द्वारा बार- बार लिखा गया।
बताया गया कि हरसिद्धि थाना को पत्रांक 335 दिनांक 02 अप्रैल 2019 तथा पुनः स्मार पत्र 624 दिनांक 3 मई 2019 के माध्यम से कोर्ट ने आदेश दिया किया कि पुलिस अभियोजन के साक्षियों को कोर्ट मे गिरफ्तार कर उपस्थित करे। फिर भी पुलिस कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करने मे असफल रही। बाद मे मोतिहारी एसपी को कोर्ट ने आदेश दिया कि हरसिद्धि थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह को कोर्ट मे सदेह हाजिर करवाया जाय, परंतु मोतिहारी एसपी हरसिद्धि थाना प्रभारी को न्यायालय मे हाजिर करवा पाने मे बिफल रहे।
एपीपी कुमार शिवशंकर ने कहा कि कोर्ट का मानना है की मोतिहारी एसपी जानबूझ कर न्यायालय के आदेशों की अवमानना कर रहे है। कोर्ट ने आदेश दिया कि मोतिहारी एसपी खुद सदेह कोर्ट मे दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 को हाजिर होकर कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखे। कोर्ट ने अवमानना को लेकर उच्च न्यायालय को लिखने की बात कही।
अधिवक्ता ने कहा कि मामला हरसिद्धि थाना कांड संख्या 150/2010 से जुड़ा हुआ है, जो धारा 307, 341, 323, 504/34 भादवी मे दो आरोपियों के बिरुद्ध आरोपित हुआ है। मामले मे ज़िला बार एसोशिएशन के महासचिव कन्हैया प्रसाद ने बताया कि साक्ष्य के अभाव मे हजारों मुकदमे कोर्ट मे पेंडिंग है। पुलिस को इसमे गति लाने कि जरूरत है।
आरक्षी अधीक्षक उपेंद्र शर्मा अपना पक्ष रखने के लिए फोन पर उपलब्ध नहीं हो सके तो वही हरसिद्धि थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उन्हे कोई वारंट या आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। वे कोर्ट के आदेश का सम्मान करते है। आदेश प्राप्त होने पर अवश्य अनुपालन की जाएगी।
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