बिहार में 'अग्निपथ': 12 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक, बेतिया में धारा-144 लागू

बिहार में 'अग्निपथ': 12 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक, बेतिया में धारा-144 लागू

Reported By BORDER NEWS MIRROR
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पटना। बिहार में 'अग्निपथ' को लेकर लगातार उग्र होते जा रहे प्रदर्शन के मद्देनजर 12 जिलों में इंटरनेट सेवा पर दो दिनों के लिए रोक लगा दी गई है। अब 19 जून के बाद ही लोग किसी भी सोशल मीडिया का उपयोग कर सकेंगे।

 

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बिहार सरकार के गृह विभाग विशेष शाखा के आदेश पर सभी नेटवर्क प्रोवाइडर ने अपने उपभोक्ताओं को संदेश भेजना शुरू कर दिया गया है। गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि सोशल नेटवर्किंग साइट एवं इंटरनेट मैसेजिंग सर्विस का दुरुपयोग होने के कारण विधि व्यवस्था में समस्या हो रही है।

इसके मद्देनजर बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, वैशाली एवं सारण इंटरनेट सेवा 19 जून तक ठप रहेगी। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत सर्विस प्रोवाइडर्स को इस आदेश का कड़ाई पूर्वक पालन करने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान फेसबुक, टि्वटर, व्हाट्सएप, गूगल प्लस, स्काइप एवं स्नैपचैट सहित 14 प्रकार की सेवाएं ठप रहेगी।

उधर, 18 जून को विभिन्न दलों ने बिहार बंद का आह्वान किया है। इसके बाद अफवाहों पर रोक लगाने के लिए गृह विभाग को इंटरनेट सेवा ठप करने का सहारा लेना पड़ा है।

इधर, बेतिया में प्रदर्शन के बदलते उग्र स्वरूप को लेकर धारा-144 लगा दी गई है। 17 से 20 जून तक धारा-144 लागू रहेगी। इस दौरान एक जगह पांच व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि विधि व्यवस्था के मद्देनजर लगाई गई धारा-144 का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सभी तरह के राजनीतिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है।

उल्लेखनीय है कि सेना में अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती का निर्णय लेने के बाद इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। बिहार में आंदोलन के तीसरे दिन शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों ने जमकर तांडव मचाया। ट्रेन में जलकर जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं एक दर्जन से अधिक ट्रेनें जला दी गई। साथ ही 124 ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है।

 

 

 

 

 

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