विशेष कोर्ट ने पूर्व सांसद पप्पू यादव को सुनाई 1 साल की सजा
सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में दोषी करार

सुप्रीमो पप्पू यादव को MP MLA कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी आदि देव ने पप्पू यादव को आईपीसी की तीन धाराओं में दोषी करार दिया है। इसके बाद पप्पू यादव को एक साल की कैद और 5 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं सजा के इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील करने के लिए पप्पू यादव को औपबंधिक जमानत पर रिहा कर दिया गया। मामला पटना जिले के फतुहां में हुए एक कांड से जुड़ा है
पप्पू यादव के अधिवक्ता विजय आनंद ने बताया कि फतुहा थाना क्षेत्र में एक बच्चा लापता हो गया था। उसकी बरामदगी की मांग को लेकर जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने अपने समर्थकों के साथ फतुहा के एनएच 30 पर महारानी चौक के पास धरना दिया था। इस दौरान यातायात बाधित हो गया था।
पप्पू यादव ने धरना नहीं हटाया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। घटना में लोगों ने पुलिस बल पर पथराव भी किया था। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मामले में पुलिस ने पप्पू यादव सहित 22 लोगों को नामजद आरोपी बनाया था। साथ ही, पुलिस ने 150- 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
अदालत ने इस मामले में पप्पू यादव को आइपीसी की धारा 353, 323 और 147 के अंतर्गत दोषी पाया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच लोगों ने गवाही दी है। जिसके बाद उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई।
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