pappu yadav wife ranjeet ranjan
Bihar 

विशेष कोर्ट ने पूर्व सांसद पप्पू यादव को सुनाई 1 साल की सजा

विशेष कोर्ट ने पूर्व सांसद पप्पू यादव को सुनाई 1 साल की सजा अदालत ने इस मामले में पप्पू यादव को आइपीसी की धारा 353, 323 और 147 के अंतर्गत दोषी पाया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच लोगों ने गवाही दी है। जिसके बाद उन्हें एक साल की सजा सुनाई गई
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