बिना मास्क वाहन चलाते पकड़े गए तो तीन दिन तक वाहन जब्त

बिना मास्क वाहन चलाते पकड़े गए तो तीन दिन तक वाहन जब्त

Reported By BORDER NEWS MIRROR
Updated By BORDER NEWS MIRROR
On
पटना। कोराना संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया  गया है। सार्वजनिक या निजी वाहन चलाने वाले वाहन चालक के साथ उसमें सवार यात्रियों को भी मास्क लगाना होगा। इस संबंध में पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि एवं ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी […]

पटना। कोराना संक्रमण से बचाव के लिए सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया  गया है। सार्वजनिक या निजी वाहन चलाने वाले वाहन चालक के साथ उसमें सवार यात्रियों को भी मास्क लगाना होगा। इस संबंध में पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि एवं ट्रैफिक एसपी अमरकेश डी को निर्देश दिया है। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने  शनिवार को कोरोना वायरस  के संक्रमण की रोकथाम एवं बचावगांधी मैदान की साफ-सफाई तथा श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल के मेंटेनेंस आदि की समीक्षा डीएमएसपी यातायात सहित कई अन्य अधिकारियों के साथ की तथा कई आवश्यक निर्देश दिये। प्रमंडलीय आयुक्त ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि कोरोना  से संबंधित प्रावधानों को लागू कराने के लिए शहरी क्षेत्र में ट्रैफिक एसपी और अन्य जगहों पर बीडीओ और एसडीओ को प्राधिकृत करें। शहरी इलाकों में एरिया के हिसाब से  फ्लाइंग स्क्वाड  गठित करें और संबंधित एरिया में मानिटरिंग के लिए मजिस्ट्रेट तैनात हों। नियमों का  उल्लंघन करने पर ऑटोटैक्सीबस को जब्त कर तीन दिनों तक उसका परिचालन बंद किया जाएगा। प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्देश दिया कि अगर कोई आटोटैक्सीबस चालक या अन्य वाहन चालक बिना मास्क लगाए वाहन चला रहा हो या उनमें बैठा यात्री बिना मास्क लगाए यात्रा कर रहा हो तो वैसे वाहन का परिचालन तीन दिनों के लिए बंद करने की कार्रवाई करें। वाहनों में मास्क जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। 

Post Comment

Comments

No comments yet.

राशिफल

Live Cricket

Epaper

मौसम