एसएनएस महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति पर जाँच का आदेश

एसएनएस महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति पर जाँच का आदेश

Reported By BORDER NEWS MIRROR
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मोतिहारी। मोतिहारी स्थित श्रीनारायण सिंह महाविद्यालय (एसएनएस) के नवनियुक्त प्राचार्य की नियुक्ति मामले में पेंच फंस गया है। नियुक्ति की बैधता की जाँच को लेकर एवं प्राचार्य डॉ संजीव कुमार की चकिया से मोतिहारी एसएनएस कॉलेज में नियुक्ति जैसे विन्द्वों पर जाँच को लेकर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर विद्यालय ने एक तीन सदस्यीय कमिटी का गठन किया […]

मोतिहारी। मोतिहारी स्थित श्रीनारायण सिंह महाविद्यालय (एसएनएस) के नवनियुक्त प्राचार्य की नियुक्ति मामले में पेंच फंस गया है। नियुक्ति की बैधता की जाँच को लेकर एवं प्राचार्य डॉ संजीव कुमार की चकिया से मोतिहारी एसएनएस कॉलेज में नियुक्ति जैसे विन्द्वों पर जाँच को लेकर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर विद्यालय ने एक तीन सदस्यीय कमिटी का गठन किया है।

बीआरए, बिहार विश्वविध्यालय के निबंधक ने अपने पत्र में विश्वविध्यालय के प्राध्यापक डॉ सीकेपी शाही, डॉ ममता रानी एवं डॉ अमिता शर्मा को मामले में तीन दिन के अन्दर आरोपों की जाँच कर रिपोर्ट देने की बात कही है।

गौरतलब है कि गत 31 जुलाई को विश्वविध्यालय ने एसएनएस महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ भोला सिंह को प्राचार्य का चार्ज महाविद्यालय के किसी सीनियर शिक्षक को दे देने का आदेश दिया, परन्तु सीनियर शिक्षक के रहते चकिया के एक महाविद्यालय से स्थानांतरिक एक शिक्षक संजीव कुमार को प्राचार्य का पदभार दे दिया गया उसके बाद ही उनके नियुक्ति पर कई तरह के सवाल उत्पन्न होने लगे।

कुलपति को भेजे अपने पत्र में श्री कृष्णनगर के रहने वाले अजय कुमार चौबे ने आरोप लगाया कि संजीव कुमार को एसआरएपी, बारा चकिया महाविद्यालय से एसएनएस कॉलेज अवैध रूप से स्थान्तरित किया गया क्योकि चकिया में संजीव कुमार पदस्थापना पे थे, वे सीतामढ़ी के आरएसएस महिला कॉलेज में एक मात्र इतिहास विषय के शिक्षक थे। एक मात्र शिक्षक का स्थानांतरण प्रशासनिक दृष्टिकोण से अवैध माना जाता है दूसरी ओर तत्कालीन कुलपति ने किसी प्रभाव में गलत तरीके से डॉ संजीव की स्थायी नियुक्ति मोतिहारी में कर दी, जबकि 18 नवम्बर, 2019 को राजभवन तत्कालीन कुलपति के ऊपर आरोपों को देखते हुये उनको नीतिगत मामलों में निर्णय लेने पर रोक लगा दी थी वावजूद इसके गलत तरीके से डॉ संजीव का स्थानांतरण तत्कालीन कुलपति द्वारा किया गया। राजभवन ने उक्त कुलपति के कई निर्णयों को अवैध करार दिया था।

इधर एसएनएस के प्राचार्य डॉ संजीव ने कहा है कि उनकी स्थानांतरण एवं प्राचार्य पद पर नियुक्ति नियम संगत हुई है। विश्वविद्यालय के आदेशों से उन्होंने मोतिहारी ज्वाइन किया है।

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