एसटीईटी रिजल्ट मामले में हाइकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
पटना । पटना हाई कोर्ट ने वर्ष 2019 की राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी को 16 मई को रद्द किए जाने के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने पंकज कुमार सिंह और कुमार आलोक की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया ।बीएड उतीर्ण छात्र संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने कहा कि जनवरी 2020 में आयोजित एसटीईटी की परीक्षा के बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कदाचार मुक्त परीक्षा की बात कही थी फिर छः महीनों बाद परीक्षा रद्द करना कहीं से उचित नही था। अभ्यर्थियों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरीय एडवोकेट यदुवंश गिरी व सत्यव्रत वर्मा ने बहस में भाग लिया और बोर्ड का पक्ष वरीय अधिवक्ता ललित किशोर और अधिवक्ता ज्ञान शंकर ने रखा।
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