पंचकूला। पंचकूला स्थित हरियाणा की सीबीआई कोर्ट में शनिवार को ऑनर किलिंग मामले में दो आरोपियों को पेश किया गया। सीबीआई ने हिसार के ऑनर किलिंग मामले में दो आरोपी गिरफ्तार किए थे। सीबीआई ने अंतरजातीय विवाह करने वाले राजेश की हत्या के मामले में ससुर समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया था। करीब साढ़े 4 साल पहले हिसार के मिलगेट के राजेश की हत्या की गई थी। ऑनर किलिंग मामले में सीबीआई ने आरोपी ससुर और अन्य आरोपी को पंचकूला की सीबीआई अदालत में दोनों आरोपियों को पेश किया गया। सीबीआई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा। 3 सितम्बर को सीबीआई की टीम ने हिसार के बहुचर्चित राजेश ऑनर किलिंग मामले में लड़की के पिता व एक अन्य को गिरफ्तार किया था। लड़की के पिता ने सीबीआई के समक्ष स्वीकार किया कि उसने सुपारी देकर राजेश की हत्या करवाई थी। राजेश ऑनर किलिंग के इस मामले में सीबीआई की टीम अधिकारी मीना गेरा के नेतृत्व में हिसार पहुंची थी।
क्या था मामला
मामले के अनुसार अनुसूचित जाति से संबंधित राजेश ने 23 अक्टूबर 2015 को हिसार की संस्था सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट में प्रेम विवाह किया था, जिससे युवती के परिजन नाखुश थे। इसी के चलते 02 फरवरी 2017 को राजेश गायब हुआ व दो दिन बाद 4 फरवरी उसका शव मिर्जापुर-धांसू रेलवे फाटक के पास मिला। राजेश की पत्नी पूनम अब भी अपने ससुराल में रहती है और उसका एक बेटा भी है। इस मामले में राजेश के परिजनों व सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट ने हिसार पुलिस पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय से सीबीआई की मांग की थी। इससे पूर्व उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार, एसपी हिसार व एसएचओ को अदालत में तलब भी किया गया था। इस मामले में मृत्तक की पत्नी, उसके पिता व भाई का नार्को टेस्ट भी हो चुका है। आरोप है कि इस प्रेम विवाह से लड़की पूनम के परिजन नाखुश थे, जिसे लेकर उन्होंने हिसार सेफ हाउस तक में जाकर धमकी दी थी। इसके बाद भी उसे जान से मारने की लगातार धमकियां मिलती रही जिसकी राजेश के परिजनों ने काफी बार पुलिस को शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और आरोपियों ने राजेश की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को मिर्जापुर रेलवे लाइन के पास फेंक दिया गया था।
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