नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत और पैरोल समेत सभी अंतरिम आदेशों को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने के आदेश पर स्पष्टीकरण की मांग करनेवाली एक याचिका हाईकोर्ट से वापस ले ली गई है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की स्पेशल बेंच ने जब इस याचिका पर […]
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत और पैरोल समेत सभी अंतरिम आदेशों को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने के आदेश पर स्पष्टीकरण की मांग करनेवाली एक याचिका हाईकोर्ट से वापस ले ली गई है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की स्पेशल बेंच ने जब इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया तो याचिका वापस ले ली गई।
दरअसल दस साल तक जेल में बिता चुके एक कैदी को पिछले दिनों अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था। कैदी के वकील विवेक सूद ने कोर्ट से कहा कि अंतरिम आदेश को 31 अक्टूबर तक बढ़ाने के कोर्ट के आदेश में स्पष्टीकरण की कमी की वजह से पुलिस उसे सरेंडर करने का दबाव बना रही है। तब दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा ने कहा कि याचिकाकर्ता भूमिका क्यों बना रहे हैं, अगर उन्हें स्पष्टीकरण चाहिए तो ईमानदारी से कोर्ट आएं। वे यह क्यों कह रहे हैं कि पुलिस उन पर सरेंडर करने का दबाव बना रही है।
मेहरा की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील विवेक सूद से पूछा कि क्या वे अपनी याचिका वापस लेना चाहते हैं। तब विवेक सूद ने कहा कि हां। कोर्ट ने पूछा कि क्या आप सरेंडर करना चाहते हैं तब स हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि अंतरिम आदेशों को बढ़ाया गया है। ये आदेश केवल उसी अंतरिम आदेश में लागू नहीं होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई विपरीत फैसला दिया है। बता दें कि पिछले 24 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट और दिल्ली की निचली अदालतों की ओर से पारित सभी अंतरिम आदेशों को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया था।
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