
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में नक्सल हमले में कांग्रेस नेताओं समेत 29 की मौत के मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार की मांग थी कि न्यायिक जांच आयोग 6 नए गवाहों के बयान दर्ज करे। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच […]
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में छत्तीसगढ़ की झीरम घाटी में नक्सल हमले में कांग्रेस नेताओं समेत 29 की मौत के मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज कर दी है। छत्तीसगढ़ सरकार की मांग थी कि न्यायिक जांच आयोग 6 नए गवाहों के बयान दर्ज करे। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हो सकता है कि राज्य सरकार ने आयोग का कार्यकाल बढ़ाया हो लेकिन आयोग ने कार्यवाही बंद कर दी है।
न्यायिक आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया था। न्यायिक आयोग ने कहा था कि बयान देने के इच्छुक लोगों को खुद आवेदन देना चाहिए था। न्यायिक आयोग के फैसले के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दिया था जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
बता दें कि नक्सलियों ने बस्तर जिले के दरभा क्षेत्र की झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के एक काफिले पर हमला किया था। इस हमले में छत्तीसगढ़ के दिग्गज कांग्रेस नेताओं समेत 29 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में तत्कालीन राज्य कांग्रेस प्रमुख नंद कुमार पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल शामिल थे।
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