महिला से दुष्कर्म मामले में एक को दस साल की कारावास
सुपौल। एडीजे वन अशोक कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म मामले में आरोपित जलधार यादव को दोषी करार देते हुए दस साल कारावास की सजा सुनाई। इसी मामले में आरोपी जलधार यादव को 25 हजार रुपये का अर्थदंड की भी सजा मिली है। एक अन्य मामले में 2 साल की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है । सभी सजा साथ—साथ चलेगी। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर तीन महीने कैद की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सत्यनारायण मेहता और बचाव पक्ष की ओर से शिव प्रसाद साहू ने बहस में भाग लिया। जानकारी के अनुसार 17 जून 2018 को पीड़िता अपनी गोतनी के साथ बहियार में घास काटने गई थी। रास्ते में जलधारी यादव ने मौका पाकर महिला को पकड़ लिया और पास के ही खेत में जाकर उसके साथ जबरदस्ती की। हो-हल्ला होने पर ग्रामीणों के जुटने के बाद आरोपित मौके से भाग गया। घर आकर पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद त्रिवेणीगंज थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ 19 सितंबर 2018 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। पूरे मामले में 8 लोगों ने गवाही दी। मामले में 18 दिसंबर सुनवाई पूरी की गई।
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