पुलिस की मदद से मोतिहारी में हो रहा है जमीनों पर कब्जा: हाईकोर्ट

पुलिस की मदद से मोतिहारी में हो रहा है जमीनों पर कब्जा: हाईकोर्ट

Reported By BORDER NEWS MIRROR
Updated By BORDER NEWS MIRROR
On
कोर्ट ने कहा- डीएम, एसपी कमजोर लोगों के जमीनों को बचाने में करे मदद सागर सूरज मोतिहारी। मोतिहारी में जमीन माफियाओं के साथ पुलिस की मिली-भगत को लेकर उच्च न्यायालय ने जिले की पुलिस व्यवस्था को जम कर लताड़ा है। नेशनल हाईवे 28 पर स्थित आरसी हीरो एजेंसी के पास की एक जमीन को लेकर […]

कोर्ट ने कहा- डीएम, एसपी कमजोर लोगों के जमीनों को बचाने में करे मदद


सागर सूरज
मोतिहारी। मोतिहारी में जमीन माफियाओं के साथ पुलिस की मिली-भगत को लेकर उच्च न्यायालय ने जिले की पुलिस व्यवस्था को जम कर लताड़ा है। नेशनल हाईवे 28 पर स्थित आरसी हीरो एजेंसी के पास की एक जमीन को लेकर जस्टिस संदीप कुमार के कोर्ट ने सोमवार को कहा कि पूर्वी चंपारण में जबरदस्ती कमजोर लोगों की जमीन हड़पने का कार्य किया जा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है की ऐसे मामलों में पुलिस का जमीन कब्ज़ा करने वालों के साथ मिली-भगत है। कोर्ट के इस रिमार्क के बाद जिले के पुलिस व प्रशासनिक हलकों में चर्चाओं का बाज़ार गर्म है। मुफ्फसिल थाना कांड संख्या- 311/2019 के कुछ अभियुक्तों के एन्टीसिपैट्री बेल को ख़ारिज करते हुये कोर्ट ने मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक नवीन चन्द्र झा को आदेश दिया की वे अनुसन्धानकर्ता से पूछे की वैसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके चलते इतने पुराने मुक़दमे के अभियुक्त आज तक गिरफ्तार नहीं हुये। कोर्ट ने अभियुक्तों को सात दिन के अन्दर मोतिहारी के कोर्ट में सरेंडर करने को आदेश दिया साथ ही सरेंडर नहीं करने की स्थिति में एसपी को इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने एवं दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चिंता व्यक्त करते हुये कहा की जिले में डीएम और एसपी है जिन्हें कमजोर लोगों के जमीनों की रक्षा करनी चाहिए। आदेश में लिखा की बिना किसी कोर्ट के आदेश के कब्जाधारी को जबरदस्ती हटाने का प्रयास हुआ है। सारे अभियुक्त आपराधिक पृष्ट भूमि के है, वावजूद जिसके इनकी गिरफ़्तारी नहीं हो सकी। अपने तीन पेज के आर्डर शीट में कोर्ट के कहा कि किसी भी कोर्ट द्वारा कोई अंतरिम फेवर भी इन अभियुक्तों के लिए नहीं है ऐसा प्रतीत होता है अभियुक्त गण स्थानीय गुंडे है जो व्यावसायिक रूप से जमीनों पर कब्ज़ा का कार्य करते है। अनुसन्धानकर्ता बताये ऐसे संगीन मामलों के अभियुक्त अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किये गए। ऐसा लगता है पुलिस और ऐसे लोगों के बीच मिली-भगत है। कोर्ट ने जिले के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया है की कमजोर लोगों की जमीन को जबरदस्ती हड़पने वाले अन्य मुक़दमे की विस्तृत जानकारी दे साथ ही ऐसे मामलों में हुये कार्रवाई एवं गिरफ्तारियों की भी जानकारी दे। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को इसके लिए 16 नवम्बर, 2021 तक का वक्त दिया। बता दे कि जीवधारा के निवासी रणजीत कुमार गुप्ता एवं चंद्रहिया निवासी अमरजीत राय वगैरह के बीच हाईवे की एक पांच कठ्ठा जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। जिसकों लेकर दोनों तरफ से कई मुक़दमे दर्ज है। अभियुक्तों के ऊपर आरोप है कि इनलोगों ने जबरदस्ती जमीन को कब्जे में लेने का प्रयास किया एवं एक होटल पर हमला कर तोड़ फोड़ भी किया। बता दे कि हाल के दिनों में जिले में जमीन कब्जे की कई संगीन घटनाये गटित हुई है। पीड़ित पक्षों ने पुलिस पर भू-माफियाओं से मिली-भगत का भी आरोप लगाया है। पत्रकार कफील इकबाल के जमला स्थित जमीन पर माफियाओं ने दावा ठोकते हुये जमीन के बदले 20 लाख की रंगदारी की मांग कर दी। मुफसिल थाने में 604/20 मुकदमा दर्ज की जिसमे कार्रवाई आज तक सिफर है, वही मोतिहारी के गोपालपुर इलाके में एक परिवार को घर से दिन दहाड़े मारपीट कर बाहर कर मकान जमीन को कब्ज़ा कर लिया गया। पीड़ित पक्ष जब थाने गया तो उसे भगा दिया गया। पुलिस अधीक्षक से भी जब मदद नहीं मिली तो पीड़ित पक्ष नितीश कुमार के जनता दरबार में गया जहा से जिलाधिकारी को मिले आदेश के बाद घटना के दो माह बाद प्राथमिकी दर्ज हुई जबकि जमीन और मकान आज भी माफियाओं के कब्जे में ही है। मामले में नगर थाने में 490/21 दर्ज है। इसमें भी आज तक कारवाई नहीं हो सकी। नगर थाने के पास कुछ माह पूर्व हुये कब्जे का प्रयास स्थानीय प्रतिरोध से तो रुक गए लेकिन पीडित पक्षों पर अनुसूचित जाति/ जन जाति व प्रताड़ना का एक झूठा मुकदमा दर्ज कर आनन-फानन में उसे डीएसपी द्वारा प्रर्वेक्षण में सत्य भी कर दिया गया। बाद में श्री किशोर चन्द्र मिश्रा वगैरह ने उच्च-न्यायालय में एक क्रिमिनल रीट एसपी वैगरह को पार्टी बनाते हुये दायर कर दिया है।

Post Comment

Comments

No comments yet.

राशिफल

Live Cricket

Epaper

मौसम