राजद सुप्रीमो को मिली जमानत, कार्यकर्ताओं में जश्न
मोतिहारी। साढ़े तीन साल से चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को आज जमानत मिल गई है। दुमका कोषागार से जुड़े घोटाले के मामले में लालू की जमानत पर आज रांची हाईकोर्टमें सुनवाई के बाद फैसला सुना दिया और जमानत दे दी। कोर्ट के फैसले से अब वे जेल से बाहर आ जायेंगे। राजद सुप्रीमो की जमानत के बाद राजद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देते समय लालू प्रसाद पर कई निर्देश दिये हैं।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (Lalu Yadav) को बेल मिल गई है। यह खबर मिलते ही राजद कार्यकर्ताओं में खुशी कल लहर दौड़ गई है। कुछ कार्यकर्ताओं ने हवन-पूजन शुरू कर दिया है तो कुछ मिठाइयां बांट कर खुशी का इजहार कर रहे हैं।
इधर राजद प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेन्द्र कुमार राम (rajendra kumar ram mla) ने अपने मोतिहारी (motihari) बरियारपुर स्थित आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर हर्ष व्यक्त करते हुए मिठाई बांटी एवं राष्ट्रीय जनता दल परिवार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। श्री राम ने बताया कि लालू प्रसाद यादव समाजवादी विचारधारा के पुरौधा हैं। गरीब और वंचितों की आवाज हैं। उन्होंने पिछड़ी, अनुसुचित जाति, जनजाति को अपने अधिकार और हक की लड़ाई के लिए आवाज दिया है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के जमानत पर सभी समाज के दबे-कुचले, बंचित, शौसित, बुद्धिजीवी, सभी वर्गों में खुशी की लहर है।
बता दें, लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले मामले में 5 केस दर्ज है। तीन केस में पहली ही जमानत मिल चुकी है। आज चौथे केस में जमानत मिल गई। रांची हाईकोर्ट के जज अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने आज राजद सुप्रीमो को जमानत दे दी। वहीं लालू प्रसाद के खिलाफ पांचवे केस में सुनवाई अंतिम दौर में है। लालू प्रसाद वर्तमान में न्यायिक हिरासत में दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। झारखंड हाईकोर्ट (jharkhand highcourt) से जमानत मिलने के बाद वे बहुत जल्द बाहर आयेंगे।
बता दें, दुमका कोषागार (dumka treasury) से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस केस में अदालत ने लालू प्रसाद को सात- सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सुनायी थी। लालू प्रसाद ने दावा किया था कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की सजा अलग-अलग दी गई है ऐसे में उन्होंने आधी सजा पूरी नहीं की है। लेकिन कोर्ट ने लालू प्रसाद के दावे को स्वीकार कर लिया और फैसला सुना दिया।
मौके पर रमाकांत शर्मा, इन्तेजार अहमद, महेन्द्र यादव, अंगद यादव, सुजीत कुशवाहा, आदि उपस्थित थे।
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