कमलनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक

कमलनाथ को सुप्रीम कोर्ट से राहत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने के चुनाव आयोग के फैसले पर रोक

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ को कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया निर्वाचन आयोग को ये अधिकार नहीं है। […]

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ को कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने के चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया निर्वाचन आयोग को ये अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी पार्टी का नेता कौन हो, यह तय करने का अधिकार निर्वाचन आयोग को कैसे है।

आयोग ने प्रचार के दौरान कमलनाथ के विवादित बयानों के चलते यह कार्रवाई की थी। कमलनाथ की याचिका में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को स्टार प्रचारक के रूप में नामित करना पार्टी का अधिकार है और चुनाव आयोग पार्टी के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग का फैसला अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। चुनाव आयोग नोटिस देने के बाद फैसला कर सकता है, लेकिन कमलनाथ को कोई नोटिस नहीं दिया गया है।

दरअसल, निर्वाचन आयोग ने कमलनाथ के खिलाफ उनके विवादित बयानों को लेकर कार्रवाई की है। निर्वाचन आयोग ने उन्हें कांगेस के स्टार प्रचारक की सूची से हटा दिया है। कमलनाथ ने कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री इमरती देवी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर 3 नवम्बर को चुनाव होना है।

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