गया। गया जिला प्रशासन ने लॉक डाउन के दौरान मिठाई,बेकरी,कांफेक्सरी आदि की दुकान के खोलने के आदेश में आंशिक संशोधन किया है। जदयू नेता लालजी प्रसाद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से बुधवार को मिला था। जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा कि बिहार सरकार के गृह विभाग ने लॉक […]
गया। गया जिला प्रशासन ने लॉक डाउन के दौरान मिठाई,बेकरी,कांफेक्सरी आदि की दुकान के खोलने के आदेश में आंशिक संशोधन किया है। जदयू नेता लालजी प्रसाद के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से बुधवार को मिला था।
जिला पदाधिकारी अभिषेक सिंह ने संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा कि बिहार सरकार के गृह विभाग ने लॉक डाउन की अवधि 31 मई तक विस्तारित किया है। इस संदर्भ में कंटेनमेंट जोन एवं रेड जोन से बाहर सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं यथा कपड़े की दुकान तथा रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित टेलरिंग, श्रृंगार की दुकान, सैलून ,मिठाई की दुकान, आभूषण की दुकान, फुटवियर की दुकान आदि को सोमवार एवं गुरुवार को निर्धारित अवधि पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक खोलने का निर्देश दिया था ।
उन्होंने कहा कि इसमें आंशिक संशोधन करते हुए मिठाई,बेकरी,कन्फेक्सनरी आदि की दुकानों को शनिवार एवं रविवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 तक खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा तथा शेष आदेश यथावत रहेंगे।
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