निर्वाचन आयोग के सचिव व मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण

निर्वाचन आयोग के सचिव व मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया मतदान केंद्रों का निरीक्षण

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जयपुर| राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्यामसिंह राजपुरोहित ने नगर निगमों के पहले चरण में हो रहे मतदान के दौरान गुरुवार को जयपुर शहर के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और चुनाव के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजपुरोहित ने सी-स्कीम […]

जयपुर| राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्यामसिंह राजपुरोहित ने नगर निगमों के पहले चरण में हो रहे मतदान के दौरान गुरुवार को जयपुर शहर के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और चुनाव के दौरान कोविड संक्रमण से बचाव के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

राजपुरोहित ने सी-स्कीम में बगडिया भवन के समीप और सिंचाई विभाग स्थित कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव संबंधी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया गया। लगभग सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता मास्क लगाकर और दो गज की दूरी के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मतदाता मास्क भूल गए, उन्हें नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा मास्क दिए गए। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण के बचाव के साथ मतदान के लिए आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या में कमी की,  इसी के चलते मतदान केंद्रों पर ज्यादा भीड़भाड़ का माहौल नहीं हो पाया।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के प्रतिशत में सुबह जरूर थोड़ी कमी रही, लेकिन दोपहर तक लोग घरों से बाहर आने लगे और मतदान किया। आयोग तीनों जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधिकारी और पर्यवेक्षकों से सीधे संपर्क में है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान कराया जा रहा है। प्रदेश के तीनों शहरों में मतदान निर्बाध, व्यवस्थित और शांतिपूर्ण चल रहा है। ऐसे में मतदाता कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ ही मतदान के लिए निकलें। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र में जाने से पहले हाथों को सैनेटाइज करें और मतदान के समय पंक्ति में खड़े रहने के दौरान चिन्हित गोलों पर खड़े रहकर या सामाजिक दूरी बनाते हुए अपनी बारी का इंतजार करें। मतदान के लिए प्रत्येक मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अपने साथ जरूर लाएं। इसके अभाव में 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर भी मतदाता अपना वोट डाल सकेगा।

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