हाई कोर्ट का राज्य सरकार को अस्पतालों का दौरा करने के लिए अधिकारियों की समिति बनाने का निर्देश

हाई कोर्ट का राज्य सरकार को अस्पतालों का दौरा करने के लिए अधिकारियों की समिति बनाने का निर्देश

Reported By BORDER NEWS MIRROR
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अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने आज राज्य में कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार को राज्य के सभी सरकारी और सिविल अस्पतालों का दौरा करने के लिए पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट कोरोना के खिलाफ सुओमोटो मामले में सुनवाई कर रहा है।  सोमवार को गुजरात हाई कोर्ट ने […]
अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने आज राज्य में कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार को राज्य के सभी सरकारी और सिविल अस्पतालों का दौरा करने के लिए पांच वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट कोरोना के खिलाफ सुओमोटो मामले में सुनवाई कर रहा है। 
सोमवार को गुजरात हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कोरोना के उपचार की कमियों को सुधारने के लिए कहा है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि अधिकारियों की एक समिति को राज्य के सरकारी और सिविल अस्पतालों का दौरा करना चाहिए और कोरोना के उपचार की खामियों को ढूंढकर उनमें सुधार करना चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से 04 सितम्बर तक राज्य में निजी और सरकारी अस्पतालों का दौरा करने के लिए पांच अधिकारियों की एक समिति का गठन करने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने गुजरात हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर कोरोना के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में उचित सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।
राज्य में कोरोना प्रकोप थम नहीं रहा है। हर दिन 1100 से 1200 नए मामले सामने आर रहे हैं। 23 अगस्त की शाम तक गुजरात में 17,56,133 लोगों का कोरोना परीक्षण किया जा चुका हैं। इनमें से अब तक 86,779 की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अब तक कुल 69,229 मरीजों को अस्पतला से छुट्टी दी जा चुकी है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या अब तक 2,897 हो चुकी है। वर्तमान में राज्य में 14,653 सक्रिय मामले हैं।

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