नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राजधानी की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद शुरू कर दी है। चौथे चरण के लॉकडाउन में छूट एवं पाबंदियों को लेकर राज्य सरकार ने सोमवार को गाइडलाइंस जारी किए। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट किया था कि इसके लागू होने के बाद किसी भी नियमों के उल्लंघन की स्थिति में प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली के लोगों के लिए लॉकडाउन में मिली छूट का मंगलवार को पहला दिन है। केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अनुशासन में रहने की अपील की है।
केजरीवाल ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि आज से कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू हो रही हैं। हमारी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि अनुशासित रहें और कोरोना को नियंत्रित रखें। उन्होंने बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग, दो गज की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का ध्यान रखने और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करने की सलाह भी दी है।
राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक राजधानी में मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल, इंटरनेटमेंट पार्क, शॉपिंग कॉमप्लेक्स, बार, थियेटर, ऑडिटोरियम और सेमिनार हॉल नहीं खुलेंगे। सैलून और स्पा भी फिलहाल बंद रहेंगे। किसी भी तरह के धार्मिक और राजनीतिक आयोजन की अनुमति नहीं है। दुकानदार दो गज की दूरी के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो अधिकारी दुकानों को बंद करवा देंगे। इसके अलावा टैक्सी समेत सभी चार पहिया वाहनों में केवल दो यात्रियों को बैठाने की अनुमति होगी। टैक्सी, ऑटो और कैब चालकों को हर यात्रा के बाद सवारी के उतरने पर सीट को सैनिटाइज करना होगा। दो पहिया वाहनों को अनुमति दी गयी है, लेकिन पीछे की सीट पर किसी को बैठाकर यात्रा करना प्रतिबंधित है।
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